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CG POST MATRIC SCHOLARSHIP 2025-26 FORM APPLY NOTIFICATION OUT: छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2025-26 हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

 

वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक
छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों,
इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य / संस्था
प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के
विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है
कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति
एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।
जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन / प्रस्ताव /स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है :-

आवेदन का प्रकारविद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन प्राप्ति तिथिस्वीकृति एवं डिसबर्ससंभावित भुगतान तिथि
शासकीयअशासकीय
    नवीनीकरण31 मई 2025 तक07 जून 2025 तक10 जून 2025 तक10 जून 2025
31 अगस्त 2025 तक07 सितम्बर 2025 तक10 सितम्बर 2025 तक10 सितम्बर 2025
30 नवम्बर 2025 तक15 दिसम्बर 2025 तक20 दिसम्बर 2025 तक31 दिसम्बर 2025
    नवीन31 अगस्त 2025 तक07 सितम्बर 2025 तक10 सितम्बर 2025 तक10 सितम्बर 2025
30 सितंबर 2025 तक07 अक्टूबर 2025 तक10 अक्टूबर 2025 तक10 अक्टूबर 2025
30 नवम्बर 2025 तक15 दिसम्बर 2025 तक20 दिसम्बर 2025 तक31 दिसम्बर 2025

विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा।
निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद
कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया
जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

1.छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य
पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग.
का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम ।

2. PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि आनलाइन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।

3. वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal
से OTR (One Time Registration)
प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवला कन किया जा सकता है।

4. वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (Hol) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।

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